अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न / हेल्पडेस्क
यद्यपि PWD एक सेवा विभाग है, यह जनता के व्यक्तिगत सदस्य की सेवा नहीं करता है, क्योंकि PWD की परियोजनाओं और योजनाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से योजना बनाई जाती है अर्थात समग्र रूप से समाज के दृष्टिकोण से। हालांकि, चूंकि आम जनता PWD की परियोजनाओं का लाभार्थी है, सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र मौजूद है।
उत्तर. जनता का कोई भी सदस्य एक साधारण पत्र के माध्यम से या ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकता है या सुझाव दे सकता है।
उत्तर. शिकायत या परेशानी उठाने वाला पत्र डाक या व्यक्तिगत रूप से, संबंधित PWD कार्यकारी इंजीनियर या अधीक्षण इंजीनियर को नागरिक चार्टर में दिए गए पते पर भेजा जा सकता है। जनता PWD निर्देशिका में दिए गए नंबर पर टेलीफोन पर किसी विशेष समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर सकती है।
उत्तर. जनता का कोई भी सदस्य निम्नलिखित मामलों से संबंधित शिकायतों का निवारण मांग सकता है।
- PWD के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़क, फ्लाईओवर, पुल आदि का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव।
- पैदल यात्री सबवे, अंडर पास, वॉक ओवर ब्रिज आदि का निर्माण और PWD सड़कों पर मौजूदा सबवे आदि का उचित रखरखाव।
- जिला टास्क फोर्स के माध्यम से PWD सड़कों/भवनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करना।
- PWD की सड़कों, फ्लाईओवर भवनों, पुलों आदि का बागवानी विकास।
- DVB के माध्यम से PWD सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की स्थापना और उचित रखरखाव।
उत्तर. सामान्य रूप से, शिकायतकर्ता को 15 दिनों में प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।
उत्तर. ऐसे मामले में शिकायतकर्ता को मामले को संबंधित PWD क्षेत्र के मुख्य इंजीनियर या 12वीं मंजिल, एमएसओ बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली में O/O इंजीनियर-इन-चीफ (PWD) के ध्यान में लाना चाहिए।